
2023 के बजट में क्या होने वाला है ख़ास, बजट के प्रमुख बिंदु से जानते हैं किन लोगों को होगा मुनाफ़ा और किन्हें होगा नुकसान
लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023 पास हो चुका है। फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई अहम बदलाव किए गए हैं। इस असर आपके निवेश और वित्तीय फैसलों पर सीधे तौर पर होगा। इन बदलावों के बारे में हम अपनी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं।

- फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई अहम बदलाव किए गए हैं।
लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023 पास हो चुका है। फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई अहम बदलाव किए गए हैं। इस असर आपके निवेश और वित्तीय फैसलों पर सीधे तौर पर होगा। इन बदलावों के बारे में हम अपनी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं।
डेट फंड्स पर स्लैब के मुताबिक देना होगा टैक्स
फाइनेंस बिल 2023 मे डेट फंड्स (जो कि 35 प्रतिशत से अधिक घरेलू कंपनियों के शेयरों में निवेश नहीं करते हैं) पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लाभ को समाप्त कर दिया है। मौजूदा समय में इन फंड्स में निवेश करने वाले लोगों को इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत और बिना इंडेक्सेशन के साथ 10 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता है। इसके बाद निवेशकों को स्लैब के मुताबिक ही टैक्स चुकाना होगा।
विदेशी खर्च पर रहेगी नजर
फाइनेंस बिल 2023 में प्रस्ताव दिया गया है कि विदेशों में होने वाला क्रेडिट कार्ड पेमेंट आरबीआई के एलआरएस के तहत लाया जाएगा, जिससे विदेशों में किया जाने वाला खर्च टीसीएस ( टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) के दायरे में आए।
20 प्रतिशत तक बढ़ाया ‘विदहोल्डिंग टैक्स’
सरकार की ओर से फाइनेंस बिल 2023 के तहत टेक्नीकल सर्विसेज के लिए विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली रॉयल्टी और फीस पर लगने वाले विदहोल्डिंग टैक्स को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
लोकसभा ने दी GST Appellate Tribunal के गठन की अनुमति
जीएसटी को लेकर होने वाले विवादों का निपटारा करने के लिए सरकार की ओर से जल्द अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) का गठन किया जाएगा। इसके लिए लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। इससे जीएसटी के तहत होने वाले विवादों को सुलझाने में तेजी आएगी।
गेम्स पर लगेगा TDS
ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाला टीडीएस अब एक अप्रैल से प्रभावी होगा। इससे पहले यह एक जुलाई 2023 से लागू किया जाना था। नियम के मुताबिक, अगर आप किसी ऑनलाइन गेम से कोई राशि जीतते हैं। तो उस राशि पर 30 प्रतिशत का टीडीएस कटेगा।
नई टैक्स रिजीम वालों को मिलेगा बड़ा लाभ
सरकार की ओर से पहले प्रस्ताव लाया गया था कि सात लाख तक कमाने वालों को नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इस पर थोड़ी और राहत दी है। अगर किसी की कर योग्य आय 7,00,100 रुपये तक बनती है, तो भी उसे अब टैक्स नहीं भरना होगा।
Comments
No Comments

Leave a Reply