सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी घोषित संगठन SIMI को लेकर केन्द्र से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा

स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ( SIMI) पर पाबंदी बढ़ाने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आखिरी मौका दिया और कहा कि अब इसकी अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी. गौरतलब है कि साल 2019 में केंद्र ने सिमी पर अगले पांच साल के लिए बैन को बढ़ा दिया था. इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

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स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ( SIMI) पर पाबंदी बढ़ाने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आखिरी मौका दिया और कहा कि अब इसकी अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी. गौरतलब है कि साल 2019 में केंद्र ने सिमी पर अगले पांच साल के लिए बैन को बढ़ा दिया था. इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट सुरेश कैट की अध्यक्षता वाली अनलॉफुल एक्टीविटीज( प्रिवेंशन) ट्रिब्यूनल ने साल 2014 में सिमी पर प्रतिबंध को वर्ष 2019 तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया था. 2001 से लेकर अब तक ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिबंध को समय-समय पर आदेश को सिमी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2008 में ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सिमी पर प्रतिबंध हटा लिया गया था. ट्रिब्यूनल ने कहा था कि अनलॉफुल एक्टीविटीज(प्रिवेंशन) एक्ट के तहत सिमी पर प्रतिबंध जारी रखने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं. हालांकि एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी थी