सुकन्या समृद्धि योजना में मैच्योरिटी से पहले कर सकते हैं निकासी, जानें नियम और शर्तें

भारत सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत **सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)** शुरू की थी। यह योजना खासतौर पर बेटियों के लिए बनाई गई है। इसमें माता-पिता अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए निवेश कर सकते हैं। जब बेटी 18 साल की होती है, तो उसे निवेश की राशि के साथ-साथ ब्याज का पैसा भी मिलता है।  

Sukanya Samriddhi Yojana

भारत सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत **सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)** शुरू की थी। यह योजना खासतौर पर बेटियों के लिए बनाई गई है। इसमें माता-पिता अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए निवेश कर सकते हैं। जब बेटी 18 साल की होती है, तो उसे निवेश की राशि के साथ-साथ ब्याज का पैसा भी मिलता है।  

योजना की खास बातें:

- इस योजना में 15 साल तक निवेश करना होता है।  

- बेटी के 18 साल की होने पर निकासी शुरू की जा सकती है।  

- खाता पूरी तरह से 21 साल में परिपक्व (मैच्योर) होता है।  

- इसमें निवेश के लिए बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए।  

- सरकार वर्तमान में इस योजना पर **8.2% का ब्याज** प्रदान कर रही है।  

क्या योजना को बीच में बंद किया जा सकता है?  

सुकन्या समृद्धि योजना को मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही।  

इन स्थितियों में योजना को बंद किया जा सकता है: 

1. अभिभावक की मृत्यु:  

   यदि बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो खाता बंद किया जा सकता है। हालांकि, इसमें 5 साल का लॉक-इन पीरियड है।  

2. गंभीर बीमारी: 

   यदि बेटी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, तो इलाज से संबंधित डॉक्यूमेंट्स जमा कर योजना को बंद किया जा सकता है।  

3. नागरिकता का परिवर्तन:  

   यदि बेटी या अभिभावक भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं, तो खाता बंद हो जाता है। इस स्थिति में केवल जमा की गई राशि वापस मिलती है, लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं होता।  

प्री-मैच्योर निकासी के नियम:  

1. बेटी की हायर स्टडीज के लिए:  

   बेटी के 10वीं पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए खाता से **50% राशि** निकाली जा सकती है। इसके लिए हायर स्टडीज से संबंधित प्रूफ जमा करना होगा।  

2. बेटी की मृत्यु:  

   यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो माता-पिता को जमा राशि और ब्याज की पूरी रकम मिल जाती है। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।  

3. बेटी की शादी:  

   यदि बेटी की शादी 18 साल की उम्र में होती है, तो खाते से 50% राशि निकाली जा सकती है। यह निकासी शादी से एक महीने पहले या तीन महीने बाद तक की जा सकती है।