सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया है, इससे दिल्ली में दिवाली पर पटाखों को नहीं फोड़ पाने की अनुमति नहीं होगी।

दिवाली पर दिल्ली में पटाखों के प्रयोग पर लगाई गई प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। इसके बाद, दिल्ली सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साथ बेरियम से बने पटाखों के निर्माण और प्रयोग की याचिका को भी खारिज कर दिया है।

स्टोरी हाइलाइट्स
  • सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

दिवाली पर दिल्ली में पटाखों के प्रयोग पर लगाई गई प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। इसके बाद, दिल्ली सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साथ बेरियम से बने पटाखों के निर्माण और प्रयोग की याचिका को भी खारिज कर दिया है।


केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने इन पटाखों के निर्माण की अनुमति की मांग की थी।


सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि देशभर में बेरियम युक्त पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय बरकरार रहेगा। बेरियम से बने पटाखों का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के अलावा सभी जगहों पर हरी पटाखों का उपयोग करने की अनुमति दी है।


इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने लड़ियों, रॉकेट्स आदि पटाखों पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। केजरीवाल सरकार ने पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को समर्थन दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य का सुरक्षा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे महत्वपूर्ण बात बताई है कि पटाखों के प्रयोग से होने वाले प्रदूषण को कम किया जाए।