
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखों का एलान: यहां जानें पूरी जानकारी
यूपी पुलिस में सिपाही के 60244 पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा की तारीखों का एलान हो गया है। प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त 2024 को किया जाएगा। यह परीक्षा इन तिथियों में प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

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यूपी पुलिस में सिपाही के 60244 पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा की तारीखों का एलान हो गया है। प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त 2024 को किया जाएगा। यह परीक्षा इन तिथियों में प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पूर्व में निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया था कि यह परीक्षा 6 माह के अंदर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को ध्यान में रखते हुए पुनः आयोजित कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत शुचिता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के तहत यह कार्यक्रम घोषित किया गया है।
चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से कराने के संबंध में परीक्षा संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केन्द्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, छद्म निरूपण रोकने आदि के लिए विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19 जून 2024 को जारी किए गए हैं। यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार की जा रही है।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6, सन् 2024) 1 जुलाई 2024 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हैं। ऐसे मामलों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
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