जिया खान आत्महत्या मामले में सूरज पंचोली को मिली बड़ी राहत, सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में किया बरी, फैसले पर सूरज ने रिएक्शन देते हुए कहा- सच हमेशा जीतता है

जिया खान आत्महत्या मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सूरज पंचोली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अब इस पर अभिनेता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है, 'सच हमेशा जीतता है।' इसके साथ उन्होंने दिल और हाथ जोड़ने वाली इमोजी शेयर की है। उन्होंने आगे लिखा है, 'गॉड इज ग्रेट।'  

स्टोरी हाइलाइट्स
  • आत्महत्या के लिए उकसाने का था मामला

जिया खान आत्महत्या मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सूरज पंचोली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अब इस पर अभिनेता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है, 'सच हमेशा जीतता है।' इसके साथ उन्होंने दिल और हाथ जोड़ने वाली इमोजी शेयर की है। उन्होंने आगे लिखा है, 'गॉड इज ग्रेट।'  



जिया खान की माँ ने कहा- लड़ाई जारी रखूंगी'
इस बीच जिया खान की मां राबिया खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वह इस ऑर्डर को चुनौती देंगी और अपनी बेटी के लिए न्याय पाने तक लड़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने कहा, 'मैं आशा नहीं छोडूंगी और लड़ाई जारी रखूंगी।' उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का भी रुख कर सकती है।
जिया खान आत्महत्या मामले में सूरज पंचोली बरी
गौरतलब है कि शुक्रवार को विशेष सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को जिया खान आत्महत्या मामले में बरी कर दिया है। उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। इस अवसर पर सूरज कोर्ट में अपनी मां के साथ उपस्थित थे। जिया खान को अपने घर पर जून 2013 में मृत पाया गया था। राबिया खान ने इसके बाद आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने 6 पेज का सुसाइड लेटर लिखा था।
आत्महत्या मामले में सूरज पंचोली हुए थे गिरफ्तार
सूरज को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। जिया के निधन के बाद उनकी मां राबिया ने सूरज पंचोली और परिवार पर बेटी के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था। अभिनेता को इसके बाद गिरफ्तार किया गया। उन्हें बाद में जमानत मिल गई। सूरज पंचोली की बेल पर राबिया खान मुंबई हाईकोर्ट का रुख की और उन्होंने केस सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए अपील की।
आत्महत्या के लिए उकसाने का था मामला
सीबीआई ने दिसंबर 2015 में चार्जशीट फाइल की और सूरज पंचोली पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करके केस चलाया। अब इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है।