प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी अपील को खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक बड़े झटके के रूप में यात्रा किया है। कोर्ट ने उनकी याचिका में किसी अंतरिम राहत की मंजूरी देने से इंकार किया। इस मामले में, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के आरोप में की जाने वाली शिकायत पर किए जाने वाले कार्रवाई के अंत तक उनके पुनरीक्षण के लिए अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी।

arvind kejriwal

गुजरात हाईकोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक बड़े झटके के रूप में यात्रा किया है। कोर्ट ने उनकी याचिका में किसी अंतरिम राहत की मंजूरी देने से इंकार किया। इस मामले में, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के आरोप में की जाने वाली शिकायत पर किए जाने वाले कार्रवाई के अंत तक उनके पुनरीक्षण के लिए अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी।

अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक डिग्री के संबंध में केजरीवाल और संजय सिंह के द्वारा किए गए कथित अपमानजनक बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों के खिलाफ 11 अगस्त के लिए तलब किया था।

पहले ही, 5 अगस्त को अहमदाबाद के सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने उनकी पुनरीक्षण याचिका के प्रसंग में जारी किए गए कार्रवाई के अंत तक रुकावट लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ, दोनों नेताओं ने गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ चुनौती दी थी।हाईकोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मामले में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर उनके पुनरीक्षण के निपटान तक अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी।

अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध केजरीवाल और संजय सिंह की कथित अपमानजनक बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों को 11 अगस्त के लिए तलब किया था।

इससे पहले, 5 अगस्त को सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद ने उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए दोनों नेताओं ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।