31 मार्च से पहले ही ख़त्म कर लें ये काम, अगर रह गये तो बिगड़ सकता है आपका बजट

31 मार्च 2023 की तारीख आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। इस दिन ऐसे कई बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर डाल सकते हैं। इस महीने होने वाले सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में पैन-आधार लिंकिंग शामिल है, जिसकी समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है।

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31 मार्च 2023 की तारीख आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। इस दिन ऐसे कई बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर डाल सकते हैं। इस महीने होने वाले सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में पैन-आधार लिंकिंग शामिल है, जिसकी समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है।

यदि आप अपने पैन कार्ड को अपने 12 अंकों की आधार संख्या से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन अगले महीने से रद हो जाएगा। इसके अलावा मार्च के अंत का मतलब चालू वित्त वर्ष का अंत भी होगा। कई अन्य वित्तीय कार्य जैसे, निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना और टैक्स बचने के लिए निवेश आदि इस महीने के अंत तक पूरा करने की आवश्यकता है।

आज हम उन 4 फाइनेंशियल कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको 31 मार्च 2023 तक हर हाल में निपटा लेना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है।

1. कर बचत बीमा

कमाई करने वाले व्यक्ति को निवेश विकल्पों के अलावा जीवन बीमा लेने का सुझाव देते हैं, क्योंकि यह आपके आश्रितों के लिए बहुत जरूरी है। जीवन बीमा को निवेश विकल्प से अलग माना जाना चाहिए। हालांकि, बीमा कराने वाले व्यक्ति को आयकर में छूट भी मिलती है। 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले नए आयकर नियम के अनुसार, 5 लाख के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा पॉलिसी से आय करयोग्य होगी। लेकिन, यदि आप 31 मार्च 2023 से पहले या 5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, तो नए आयकर नियम आप पर लागू नहीं होंगे।

2. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का ध्यान देना

मार्च के साथ ही वित्तीय वर्ष का भी अंत हो जाता है। एक नौकरी-पेशा व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय आयकर स्लैब में के दायरे में आती है, उसे निवेश से जुड़े काम इसी महीने निपटाने की जरूरत है। निवेश के इंस्ट्रूमेंट्स में सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), ईएलएसएस म्युचुअल फंड, टैक्स सेविंग बैंक एफडी आदि शामिल हैं।

3. अपडेटेड आईटीआर जमा करना

वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। 31 मार्च 2023 के बाद आप ये काम नहीं कर पाएंगे।

4. पैन कार्ड से आधार को लिंक करना

आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा कई बार बढ़ाने के बाद आयकर विभाग ने इन दो महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेजों को जोड़ने के लिए 31 मार्च 2023 को अंतिम समय सीमा के रूप में निर्धारित किया है। आयकर विभाग के अनुसार, अगर किसी का पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 तक आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया है, तो निष्क्रिय हो जाएगा। पैन निष्क्रिय हो जाने पर आप बैंक अकाउंट, निवेश या इनकम टैक्स से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।