ज्यादा मुनाफ़ा कमाने में हुआ धोखे का शिकार, क्रिप्टो करेंसी में लगी लाखों की चपत

ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोग बिना जांचे-परखे क्रिप्टोकरेंसी में पैसा निवेश कर देते है और फिर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत-से गिरोह ठगी की नई-नई तरकीब निकाल रहे हैं। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के ठाणे में देखने को मिला। ठाणे के मीरा रोड के एक 37 वर्षीय कारोबरी सेबिटकॉइन में निवेश के जरिए 33.65 लाख रुपये की ठगी की गई है। चलिए जानते हैं पूरा मामला।

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ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोग बिना जांचे-परखे क्रिप्टोकरेंसी में पैसा निवेश कर देते है और फिर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत-से गिरोह ठगी की नई-नई तरकीब निकाल रहे हैं। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के ठाणे में देखने को मिला। ठाणे के मीरा रोड के एक 37 वर्षीय कारोबरी सेबिटकॉइन में निवेश के जरिए 33.65 लाख रुपये की ठगी की गई है। चलिए जानते हैं पूरा मामला।

ये है पूरा मामला

पुलिस के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, कारोबारी को आकर्षक रिटर्न के झूठे वादे पर बिटकॉइन में निवेश करने का झांसा दिया गया। शिकायतकर्ता एक वाट्सऐप ग्रुप के जरिए आरोपितों के संपर्क में आया था। फरवरी 2022 में उसे ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर सहित दो व्यक्तियों से एक संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि अगर वह आकर्षक रिटर्न चाहते हैं तो बिटकॉइन निवेशक बन जाएं। कारोबारी सहमत हो गया और पैसे का निवेश शुरू कर दिया।

निवेशक को इस तरह फंसाया

निवेश के शुरुआत में कारोबारी को अच्छा रिटर्न मिला, लेकिन बाद में उसे लगातार नुकसान हुआ। इसे देखकर कारोबारी ने व्यापार बंद कर दिया, लेकिन बाद में उससे संपर्क किया गया और आश्वासन दिया गया कि उसे गारंटीड रिटर्न मिलेगा और इसके लिए 20 फीसदी कमीशन की मांग की गई। कारोबारी के बिटकॉइन खाते में 2,47,210 अमेरिकी डॉलर की राशि थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उसे निकाला नहीं जा सका। कुछ दिनों के बाद उसे मैसेज मिला कि बिटकॉइन का अनुबंध समाप्त हो गया है। उसके खाते से पूरा पैसा निकाल लिया गया था।

पुलिस में दर्ज हुआ धारा 420 के तहत केस

इस घटना की जानकारी के बाद दोनों आरोपितों से संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद व्यवसायी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आगे की जांच जारी है। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच करने का आगाह किया है।